निवेश खाता

Updated Sun, 09 Oct 2022 10:27 PM IST
भारत सरकार ने ईसीजीसी में निवेश एवं राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) योजना में सहायता अनुदान को मंजूरी दी।
भारत सरकार ने ईसीजीसी में निवेश एवं राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) योजना में सहायता अनुदान को मंजूरी दी।
भारत सरकार ने निर्यातकों के साथ-साथ बैंकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ईसीजीसी लिमिटेड में पांच वर्षों में 4,400 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी तथा राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) योजना को जारी रखने और 5 वर्ष से ज्यादा समय के लिए 1,650 करोड़ रुपये के सहायता अनुदान को मंजूरी दी।
ईसीजीसी में राशि एवं एनईआईए में अनुदान के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:
1. 88,000 करोड़ रुपये की जोखिम अंकन क्षमता (अंडरराइटिंग कैपेसिटी) में बढ़ोत्तरी जिससे 5.28 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
2. लगभग 25000 निर्यातकों को निर्यात ऋण जोखिम बीमा कवर प्रदान करने के लिए ईसीजीसी को सक्षम बनाया जाएगा।
3. एनईआईए के लिए पूंजी के आवंटन से निर्धारित बाजार में परियोजना निर्यात की व्यापक संभावनाओं के दोहन में सहायता मिलेगी।
4. देश भर से प्राप्त भारतीय सामग्री के साथ परियोजना निर्यात का समर्थन एवं भारत में विनिर्मान को बढ़ावा।
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चंबा में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत गिरा खाते खुलने का ग्राफ
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 09 Oct 2022 10:27 PM IST
चंबा। जिले में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलने के ग्राफ में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले तीन सालों में 6687 खाते जिला चंबा निवेश खाता में खुले हैं, जबकि शुरुआती दौर की बात की जाए तो सालाना औसतन 1500 से लेकर 2200 तक खाते योजना के तहत अभिभावकों ने खुलवाए हैं।
बहरहाल, अब खाते खुलवाने का आंकड़ा सिमटता जा रहा है। जानकारी के अनुसार योजना के शुरुआती दिनों में ब्याज दर भी 9 निवेश खाता प्रतिशत से अधिक थी। मगर धीरे-धीरे प्रतिशतता कम होती गई। कम खाते खुलने का यह भी एक कारण फिलहाल माना जा रहा है। हालांकि, विभाग की ओर से व्यापक जागरूकता फैलाई जा रही है।
मगर खाते खुलने का ग्राफ उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पाया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली सुकन्या समृद्धि योजना एक तरह की निवेश बचत योजना है। जो देश की 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के माता-पिता को उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निवेश करने के लिए आकर्षित करती है। यह योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ही एक भाग है। इस योजना के तहत माता-पिता की ओर से बालिकाओं का निवेश खाता खोला जाता है, जो 21 साल या 18 साल की आयु के बाद उसकी शादी तक संचालित किया जाता है। लेकिन इस खाते में 15 साल तक निवेश करना अनिवार्य है। सत्र 2022-23 के लिए इस खाते पर निवेश की गई धनराशि पर 7.6% की दर से ब्याज प्रदान किया जाएगा। उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलने के आंकड़ों में गिरावट हुई है। कहा कि इस बारे में डाकघर प्रबंधन को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और योजना के प्रचार प्रसार करने के लिए कहा है।
कब कितने खाते खुले
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक 2292, एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक 1910, एक अप्रैल 2021 से 30 नवंबर 2021 तक 997, एक दिसंबर 2021 से 30 जून 2022 तक 1063 और एक जुलाई 2022 से 30 सितंबर 2022 तक 425 खाते जिले में खुले हैं।
चंबा। जिले में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलने के ग्राफ में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले तीन सालों में 6687 खाते जिला चंबा में खुले हैं, जबकि शुरुआती दौर की बात की जाए तो सालाना औसतन 1500 से लेकर 2200 तक खाते योजना के तहत अभिभावकों ने खुलवाए हैं।
बहरहाल, अब खाते निवेश खाता खुलवाने का आंकड़ा सिमटता जा रहा है। जानकारी के अनुसार योजना के शुरुआती दिनों में ब्याज दर भी 9 प्रतिशत से अधिक थी। मगर धीरे-धीरे प्रतिशतता कम होती गई। कम खाते खुलने का यह भी एक कारण फिलहाल माना जा रहा है। हालांकि, विभाग की ओर से व्यापक जागरूकता फैलाई जा रही है।
मगर खाते खुलने का ग्राफ उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ पाया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाने वाली सुकन्या समृद्धि योजना एक तरह की निवेश बचत योजना है। जो देश की 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के माता-पिता को उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निवेश करने के लिए आकर्षित करती है। यह योजना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ही एक भाग है। इस योजना के तहत माता-पिता की ओर से बालिकाओं का निवेश खाता खोला जाता है, जो 21 साल या 18 साल की आयु के बाद उसकी शादी तक संचालित किया जाता है। लेकिन इस खाते में 15 साल तक निवेश करना अनिवार्य है। सत्र 2022-23 के लिए इस खाते पर निवेश की गई धनराशि पर 7.6% की दर से ब्याज प्रदान किया जाएगा। उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलने के आंकड़ों में गिरावट हुई है। कहा कि इस बारे में डाकघर प्रबंधन को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और योजना के प्रचार प्रसार करने के लिए कहा है।
कब कितने खाते खुले
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक 2292, एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक 1910, एक अप्रैल 2021 से 30 नवंबर 2021 तक 997, एक दिसंबर 2021 से 30 जून 2022 तक 1063 और निवेश खाता एक जुलाई 2022 से 30 सितंबर 2022 तक 425 खाते जिले में खुले हैं।
निवेश खाता
यूनियन सहज कर बचत जमा योजना में आपको कर बचत सावधि योजना में मासिक किस्तों (स्थायी अनुदेश/एसआईपी), एकमुश्त या जब भी निवेश के लिए आधिक्य निधि हों, के माध्यम से निवेश का लचिलापन प्रदान करती है.
सहज कर बचत जमा योजना का उद्देश्य आपको कर बचत करने में योजनबद्ध तरीके से एक वित्तीय वर्ष की अवधि में छोटे राशि का निवेश कर लचीलापन प्रदान करना है और इस प्रकार की गई राशि 80सी के अंतर्गत छूट हेतु पात्र है. इस योजना के द्वारा आप वित्तीय वर्ष में रु.1,50,000/- तक कई बार निवेश कर सकते है.निवेश खाता
संक्षेप में, सहज कर बचत सावधि जमा योजना संपूर्ण वित्तीय वर्ष में आपके निवेश पर लचीलेपन के साथ लगभग जोखिम मुक्त, गारंटीयुक्त रिटर्न उपलब्ध कराता है. अत: इंतजार किस बात का, अभी निवेश खाता शुरू करें! आज ही हमारी नजदीकी शाखा से संपर्क करें और सहज कर बचत सावधि जमा योजना में खाता खोलें.
विशेषताएँ :
पात्रता
इस उत्पाद में पैन कार्ड धारक सभी व्यक्ति एवं एचयूएफ़ निवेश कर सकते है.
एकल धारक जमा किसी व्यक्ति को या किसी हिन्दी अविभक्त परिवार के कर्ता के रूप में जारी किया जाएगा. संयुक्त धारक जमा रसीद दो वयस्कों या एक वयस्क को निवेश खाता संयुक्त रूप से एवं अवयस्क और किसी एक को या उत्तरजीवी को देय होगा होगा, बशर्ते संयुक्त धारक प्रकार जमा में, अधिनियम की धारा 80सी के अंतर्गत आय में कटौती केवल जमा के प्रथम धारक को देय होगा.
योजना का विवरण
यह योजना ग्राहक को कर बचत सावधि योजना में मासिक किस्तों (स्थायी अनुदेश/एसआईपी), एकमुश्त या जब भी निवेश के लिए आधिक्य निधि हों, के माध्यम से निवेश का लचिलापन प्रदान करती है.
खाता निरंतर जमा प्रारूप में होगा. जमाकर्ता निवेश खाता न्यूनतम रु.1,000/- एवं रु.1,000/- के गुणक में कितनी भी बार निवेश कर सकते है.
खाते में किया गया कोई भी जमा स्वीप आउट किया जाएगा और 5 वर्ष की अवधि के लिए लॉक इन रहेगा.
प्रत्येक जमा की तारीख पर 5 वर्ष अवधि हेतु मौजूदा ब्याज दरें लागू होंगी.
आयकर की छूट का दावा करने के लिए शाखाओं को सिस्टम जनित वार्षिक विवरण जारी किया जाएगा.
वित्तीय वर्ष के दौरान इस योजना में जमा की गई राशि के लिए जमाकर्ता धारा 80सी के अंतर्गत छूट का दावा कर सकता है.
न्यूनतम अवधि
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जमा की अवधि 5 वर्ष होगी.
अधिकतम अवधि
लॉक इन अवधि
न्यूनतम जमाराशि
रु.1,000/- एवं उसके बाद रु.1000 रुपये के गुणकों में
अधिकतम जमाराशि
रु.1,50,000/- वित्तीय वर्ष में
ब्याज दर
जमा खोलते समय पाँच वर्ष की मीयादी जमा के लिए मौजूदा ब्याज दर के अनुसार
ब्याज भुगतानआवृति
ब्याज का भुगतान परिपक्वता के समय मूलधन के साथ किया जाएगा.
टीडीएस
दिशानिर्देशों के अनुसार टीडीएस की कटौती की जाएगी.
ऋण सुविधा
इस योजना में ऋणों सुविधा की अनुमति नहीं है और जमा को किसी अन्य सुविधा के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में नहीं लिया जा सकता है.