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निवेश प्रभाग

निवेश प्रभाग

पॉलिसी – 1 प्रभाग

पॉलिसी - 1 प्रभाग निवेश प्रभाग सीपीएसईज़ के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों को देखता है जिसमें संगठनात्मक संरचना, बोर्डों की संरचना और सीपीएसईज़ को उपयुक्त अनुसूची में वर्गीकृत करना शामिल है, जिसमें भारत सरकार की रत्न योजना के अनुसार 'रत्न का दर्जा' प्रदान करना और सीपीएसईज़ के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों से संबंधित मामले शामिल हैं।

निवेश प्रभाग

1 [अधिनियम की धारा 115 कघ की उपधारा (1ख) के अधीन अपतटीय बैंककारी इकाई के निवेश प्रभाग के कारण विनिर्दिष्ट निधि की आय का निर्धारण

21कञकक. अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1ख) के प्रयोजनों के लिए, विनिर्दष्ट निधि की आय, एक अपतटीय बैंककारी इकाई का निवेश प्रभाग होने के कारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार गणना की जाएगी, अर्थात् :-

क=धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में संदर्भित लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के माध्यम से आय, प्रोद्भूत या उत्पन्न, या पात्र निवेश प्रभाग निवेश प्रभाग द्वारा प्राप्त, अधिनियम की धारा 112क में संदर्भित प्रतिभूति के अंतरण के परिणाम स्वरूप और ऐसे निवेश प्रभाग द्वारा धारित होगा;

ख = धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में संदर्भित लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के माध्यम से आय, प्रोद्भूत या उत्पन्न, या पात्र निवेश प्रभाग द्वारा प्राप्त, अधिनियम की धारा 112क में संदर्भित से अन्यथा और ऐस निवेश प्रभाग द्वारा धारित;

(ग) = धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में संदर्भित कम अवधि के पूंजीगत लाभ के माध्यम से आय, प्रोद्भूत या उत्पन्न, या पात्र निवेश प्रभाग द्वारा प्राप्त, अधिनियम की धारा 111क में संदर्भित प्रतिभूति के अंतरण के परिणाम स्वरूप और ऐसे निवेश प्रभाग द्वारा धारित होगा;

(घ) = धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में संदर्भित कम अवधि के पूंजीगत लाभ के माध्यम से आय, प्रोद्भूत या उत्पन्न, या पात्र निवेश प्रभाग द्वारा प्राप्त, अधिनियम की धारा 111क में संदर्भित से अन्यथा और ऐसे निवेश प्रभाग द्वारा धारित होगा ;

(ड़) = अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में संदर्भित प्रतिभूतियों से आय, अधिनियम की धारा 194ठघ में संदर्भित हित की प्रकृति का होगा, पात्र निवेश प्रभाग द्वारा धारित होगा;

(च) = प्रतिभूतियों से आय, पात्र निवेश प्रभाग द्वारा धारित, अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में यथासंदर्भित और उपरोक्त मद ड़ में शामिल नहीं है

स्पष्टीकरण : मद क या ख या ग या घ या ड़ या च में संदर्भित आय प्राप्त करने या बनाने के प्रयोजनों के लिए किए गए किसी व्यय को किसी अन्य गतिविधियों या स्रोत्र से आय से कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसा व्यय यथास्थिति मद क या ख या ग या घ या ड़ या च में संदर्भित आय के विपरीत कटौती के रुप में अनुमति नहीं दी गई है।

(2) पात्र निवेश प्रभाग नियम तारीख को या उसके पहले अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रानिक रुप से प्ररुप सं. 10-झट में अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1ख) के अधीन कराधान के लिए पात्र आय की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जो उसमें उपदर्शित रीति से सम्यक सत्यापित है

2 [(2क) धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) तथा खंड (क) के अनुसार पात्र विनिधान दशा की आय धारा 115कघ के निवेश प्रभाग अधीन निर्दिष्ट कर दरों के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि पात्र विनिधान दशा प्ररूप 10-झट में अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1ख) के अधीन कराधान हेतु पात्रता का उपनियम 2 निवेश प्रभाग के अनुसार वार्षिक विवरण प्रस्तुत न करें।]

स्पष्टीकरण : - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, पद-

() "नियम तारीख" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 139 के उपखंड (1) के स्पष्टीकरण 2 में नियम किया गया है;

() "पात्र निवेश प्रभाग" से रजिस्ट्रीकृत निवेश प्रभाग जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (ii) मे मद II के अधीन विहित शर्तों को पूरा करते हों, अभिप्रेत हैं;

() "निवेश प्रभाग अपतट बैंकाकारी इकाई का निवेश प्रभाग" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (कक) में दिया गया है;

() "रजिस्ट्रीकृत निवेश प्रभाग" से अपतटीय बैंककारी इकाई का निवेश प्रभाग अभिप्रेत है जो अधिनिमय की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड ( ii ) के मद (I) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो;

() "प्रतिभूतियों" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की निवेश प्रभाग धारा 115कघ के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में दिया गया है;

(च) "विनिर्दिष्ट निधि" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में दिया गया है।]

1. आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2022 द्वारा 1.4.2022 से अंत:स्थापित।

2. आय-कर (सत्रहवाँ संशोधन) नियम, 2022 द्वारा 16.6.2022 से अंत:स्थापित।

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